रेलवे का बड़ा अपडेट: वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत की टिकट कैंसिलेशन नीति बदली, जानें कितना होगा रिफंड
नई दिल्ली: भारतीय रेल ने नए साल के पहले महीने में यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 16 जनवरी को जारी सर्कुलर के तहत ट्रेन टिकट रद्द करने पर काटी जाने वाली राशि (कैंसिलेशन चार्ज) के नियमों में संशोधन किया गया है और अब यह नियम नई वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी लागू होंगे। इस नए नियम का नाम “रेल यात्री (टिकट रद्दीकरण और किराये का प्रतिदेय) संशोधन नियम 2026” रखा गया है।
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन नियम (16 जनवरी से लागू)
नए नियमों के अनुसार अगर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट रद्द किया जाता है तो कैंसिलेशन चार्ज इस प्रकार लगेगा:
- ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक समय पहले कैंसिलेशन करने पर 25% काटा जाएगा।
- प्रस्थान समय से 72 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर 50% काटा जाएगा।
- प्रस्थान समय से 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
8 घंटे से पहले कैंसिलेशन न करने पर रिफंड नहीं
रेलवे ने एक और अहम शर्त भी जोड़ी है। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में यदि टिकट को ट्रेन के प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले तक रद्द नहीं किया गया हो या टीडीआर (TDR) ऑनलाइन फाइल नहीं किया गया हो, तो ऐसे टिकटों पर किसी भी प्रकार का किराया वापस नहीं किया जाएगा। यानी 8 घंटे की समय सीमा के अंदर टिकट कैंसिलेशन न होने पर यात्रियों को रिफंड का दावा नहीं मिलेगा।
अमृत भारत/एक्सप्रेस टिकट पर भी वही नियम लागू
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अमृत भारत/एक्सप्रेस का रिजर्व टिकट भी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के रिजर्व टिकट पर लागू नियमों के अनुसार ही कैंसिलेशन और रिफंड की प्रक्रिया से गुजरेंगे।
