क्या e-PAN भी PAN कार्ड के बराबर मान्य होता है? अप्लाई करना है आसान, नहीं देना होता है कोई शुल्क

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नई दिल्ली: आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN अब डिजिटल रूप में भी मिलता है, जिसे e-PAN कहा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, e-PAN पूरी तरह ऑनलाइन, पेपरलेस और मुफ्त है। यह सुविधा केवल उन आवेदकों को मिलती है जिनके पास UIDAI से जारी वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। इस सेवा के तहत आवेदकों को केवल e-PAN जारी किया जाता है, जो कानूनी रूप से वैध और PAN कार्ड के बराबर मान्य होता है।

e-PAN कुछ ही मिनटों में तैयार
इंस्टैंट e-PAN के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। इसमें कोई दस्तावेज नहीं, कोई फीस नहीं, और कुछ ही मिनटों में आपका e-PAN आपके ईमेल पर या डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए बेहद मददगार है जो पहली बार PAN बनवा रहे हैं और जिनके पास आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है। e-PAN में 10-डिजिट PAN नंबर और डिजिटल सिग्नेचर होता है, जिसे पहचान और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में उपयोग किया जा सकता है।

इंस्टैंट e-PAN कार्ड कैसे बनवाएं
जिन लोगों के पास अभी तक PAN कार्ड नहीं है, वे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर मुफ्त में इंस्टेंट e-PAN के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को बस अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करना होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पेपरलेस और बिना किसी शुल्क के पूरी हो जाती है।

e-PAN के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस
e-PAN के लिए आवेदन करने के लिए आप NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा, इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर भी इंस्टेंट e-PAN के लिए आवेदन की सुविधा मौजूद है।

NSDL / UTIITSL वेबसाइट से e-PAN के लिए आवेदन का तरीका
सबसे पहले NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
PAN कार्ड आवेदन के दौरान फिजिकल PAN कार्ड न लेकर ‘e-PAN कार्ड’ का विकल्प चुनें।
आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
तय शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करें।
आवेदन पूरा होने के बाद e-PAN कार्ड ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा।

इनकम टैक्स e-फाइलिंग पोर्टल से इंस्टेंट e-PAN अप्लाई
इनकम टैक्स e-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें।
होमपेज पर मौजूद ‘इंस्टेंट e-PAN’ विकल्प पर क्लिक करें।
आधार नंबर दर्ज करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करें।
प्रक्रिया पूरी होते ही e-PAN कार्ड ईमेल पर भेज दिया जाएगा।

e-PAN डाउनलोड कैसे करें
जब e-PAN प्रोसेस और जेनरेट हो जाता है, तो यह ईमेल से भेज दिया जाता है। अगर ईमेल नहीं मिलता है तो NSDL या UTIITSL वेबसाइट से सीधे e-PAN डाउनलोड किया जा सकता है।
डाउनलोड के लिए NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर जाएं।
ज़रूरी डिटेल्स डालें, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर या PAN, जन्मतिथि
OTP डालें, फीस का पेमेंट करें (यह फीस PAN अलॉट होने के 30 दिन बाद e-PAN डाउनलोड करने पर लागू होती है) और ‘डाउनलोड e-PAN’ पर क्लिक करें।
यदि आपने इंस्टैंट e-PAN के लिए आवेदन किया है, तो इसे इनकम टैक्स वेबसाइट से आधार नंबर, OTP डालकर और ‘डाउनलोड e-PAN’ पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।

 

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