यूपी में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अभियान तेज, नए वोटरों के लिए जरूरी खबर

Uttar Pradesh Voter Registration Drive

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नए मतदाताओं के पंजीकरण को लेकर गतिविधियां तेज हैं। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने, नाम की स्थिति जांचने और विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले कर सकते हैं आवेदन

जो भारतीय नागरिक निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और अन्य आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं, वे मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। आवेदन ऑनलाइन या संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से किया जा सकता है।

घर बैठे ऐसे जांचें अपना नाम

मतदाता सूची में नाम देखने और नए पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

  1. नाम जांचें: Electoral Search Portal
  2. नया पंजीकरण और आवेदन: Voters’ Service Portal
  3. नाम या विवरण में सुधार: संबंधित स्थिति के अनुसार फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन करने से पहले रखें ध्यान

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अक्टूबर 2026 में स्पष्ट किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एकत्र किए गए फॉर्म-6 आवेदनों की संख्या को मतदाता सूची में नाम जुड़ जाने की संख्या नहीं माना जाना चाहिए। आवेदनों की जांच के बाद ही नाम शामिल होने की पुष्टि होती है।

इसलिए सभी पात्र नागरिकों को अपनी प्रविष्टि की स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए और किसी त्रुटि की स्थिति में संबंधित निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

अवध की जान | लखनऊ

एक नज़र