नेशनल हेराल्ड केस में फिलहाल नहीं होगी सुनवाई, सोनिया-राहुल के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तय की नई तारीख
नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख 9 अक्टूबर तय कर दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ ने ईडी की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एजेंसी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
ईडी ने 16 दिसंबर 2025 को स्पेशल जज द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत को खारिज कर दिया गया था।
ईडी ने निचली अदालत के फैसले पर उठाए सवाल
एजेंसी का कहना है कि निचली अदालत ने यह मानकर कानूनी त्रुटि की कि किसी निजी शिकायत से उत्पन्न अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। इसी आधार पर ईडी ने हाई कोर्ट से आदेश को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप की मांग की है।
2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति से जुड़ा मामला
यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों के कथित अवैध अधिग्रहण से जुड़ा है। इसी मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की थी।
अब 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। अब इस दिन ईडी की याचिका पर आगे की सुनवाई होगी।
